ऑफ़लाइन विधि के माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया…
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऑफ़लाइन विधि के माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता मितुल जैन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका के लिए उपस्थित वकील ने कहा कि CLAT समिति ने शुरू में परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब यह ऑनलाइन परीक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। वकील ने तर्क दिया कि इस कदम से उन छात्रों को रोका जा सकेगा, जिनके पास प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है।अधिवक्ता ने कहा कि सीएएलएटी समिति को फुलप्रूफ समाधान के साथ बाहर आना चाहिए और इच्छुक उम्मीदवारों को एक महीने का समय दिया जाना चाहिए।
CLAT, देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर कानून कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों से युक्त राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा आयोजित की जाती है।सीएलएटी के अनुसार, परीक्षा के लिए पंजीकरण 10 जुलाई, 2020 को बंद हो गए और ऑनलाइन परीक्षा 22 अगस्त, 2020 को आयोजित की जाएगी।
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