लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हित हमेशा व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है और चुनावी कर्तव्य लोकतंत्र के त्योहार में भाग लेने जैसा है।
बठिंडा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इंप्लाइज यूनियन ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग ने बैंक कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए कहा है. अगर बैंक की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में चले जायेंगे तो बैंक का काम प्रभावित होगा. ऐसे में हाई कोर्ट में अपील की गई कि चुनाव आयोग के आदेश को खारिज किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि सहकारी बैंक कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. यहां बात सिर्फ इस चुनाव में लगाई गई ड्यूटी को चुनौती देने की है.
याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश की मांग कर रहा है और चुनाव आयोग दलील दे रहा है कि उन्हें कर्मचारियों की जरूरत है. हाई कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई योग्यता के आधार पर नहीं कर रहे हैं, यहां बहस सिर्फ अंतरिम आदेश को लेकर है. चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें भाग लेना लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने जैसा है। देशहित सर्वोपरि होना चाहिए और विशेषकर स्वहित से ऊपर। ऐसे में हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.
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