सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने AAP को दिल्ली की कोर्ट की जमीन पर बना अपना दफ्तर खाली करने को कहा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. न्यायाधीश ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ये जमीन ये बंगला लौटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पूल में है.
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