पंजाब के लुधियाना जिले की एक स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के दो कांस्टेबलों सहित तीन लोगों को मादक पदार्थ सेवन करने के आरोप में छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपी को दो माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
8 अप्रैल 2017 को धारा 389 व एन.डी.पी.एस. के तहत थाना संभाग क्रमांक दलविंदर सिंह निवासी ग्राम बिल्गा, आरक्षक रणजीत सिंह ग्राम थरिके, आरक्षक गुरिंदर सिंह निवासी गुरचरण सिंह व गांव लखवीर सिंह को 8 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया था. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले में कोर्ट ने आरोपी गुरचरण और लखवीर को बरी कर दिया है.
घटना के समय दोनों आरोपी उक्त स्थान पर मौजूद नहीं थे। वहीं, अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया गया है. भारत नगर चौक पर उपनिरीक्षक परवीन रणदेव सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उन्हें सूचना मिली कि दलविंदर, गुरचरण और लखवीर हेरोइन का सेवन कर रहे हैं और इसे बेचने की तैयारी भी कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि लुधियाना में तैनात हलदार उक्त धंधे में आरोपियों की मदद कर रहे हैं और खुद नशे के आदी हैं।
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