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चंडीगढ़ प्रशासन की नई आबकारी नीति: अब रात 12 बजे तक और बार 3 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

चंडीगढ़ प्रशासन ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं. नए आबकारी के मुताबिक अब पंचकूला-मोहाली की तरह राजधानी चंडीगढ़ में भी रात 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. प्रशासन ने गो सेस कम किया है, लेकिन ईवी सेस और क्लीन एयर सेस लगाने की घोषणा की है, जिससे शराब की कीमत में थोड़ा इजाफा हो सकता है। ये सभी फैसले एक अप्रैल से लागू हो सकते हैं।

नई नीति के अनुसार बार संचालन की अनुमति तीन बजे तक दी जाएगी। बॉटलिंग संयंत्रों को इस पॉलिसी वर्ष से पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बॉटलिंग प्लांट से डिस्पैच के लिए बॉटलिंग प्लांट के संचालन का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए बार लाइसेंस धारकों (एल-3/एल-3/एल-5) को 30 सितंबर के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50% भुगतान करना होगा।

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