पूरे पंजाब में कल शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 4 जून को राज्य में लोकसभा चुनाव की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, इसलिए इस दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी. होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी. इस संबंध में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी पहले ही जानकारी साझा कर चुके हैं |
4 जून 2024 को मतगणना के दिन (पूरा दिन) शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला भी आयोग ने लिया है. इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस बार राज्य में 328 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 2.14 करोड़ मतदाताओं में से 62.80 प्रतिशत ने भीषण गर्मी के बावजूद वोट डाले. सबसे ज्यादा वोटिंग बठिंडा में हुई, जहां 69.36 फीसदी वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग अमृतसर में 56.06 फीसदी हुई||
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