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नेताओं, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों से वसूला जाए सुरक्षा खर्च: हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपना खर्च पार्टियों, संगठनों और अन्य से वसूलने का सुझाव दिया है। पंजाब से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पार्टी बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल 2019 में एक आपराधिक मामले में एक गवाह को सुरक्षा दी गई थी. इस मामले में अभी तक सिर्फ एक ही गवाही हुई है. जब आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि स्टेटस सिंबल के लिए सुरक्षा मांगी जा रही है. करदाताओं के पैसे का उपयोग करके राज्य की कीमत पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को हलफनामा दायर कर 2013 की सुरक्षा नीति के बारे में पूछा था.

हलफनामे में उन लोगों के लिए समीक्षा अवधि बताई गई है जिन्हें सुरक्षा दी गई है। यह भी पूछा गया कि वर्तमान में वीआईपी, वीवीआईपी, आम नागरिक सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। कितने लोगों को भुगतान पर सुरक्षा दी गई है और कितनों को सरकारी खर्च पर। इस मामले में, डीजीपी के हलफनामे में किसी भी सुरक्षा शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया।

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