Site icon SMZ NEWS

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। मुंबई हाई कोर्ट ने नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि गोयल को 1 लाख रुपये की जमानत देनी होगी और विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।

इससे पहले ईडी ने नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि निजी अस्पताल में उनका प्रवास एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि नरेश गोयल ने खुद और उनकी पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य और मानवता के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.

पिछले फरवरी में विशेष अदालत ने नरेश गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालाँकि, अदालत ने उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी। इसके बाद गोयल ने अंतरिम जमानत के लिए अप्रैल में मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

Exit mobile version