सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य की पूर्व अनुमति के बिना सीबीआई की कार्रवाई के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने एजेंसी की जांच पर आपत्ति जताई है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। आरोप है कि राज्य सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद संघीय एजेंसी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि उसे अपनी सीमा के भीतर जांच करनी चाहिए.
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