पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महिलाओं को हेलमेट में छूट पर केंद्र के जवाब पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में अपने जवाब में केंद्र ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसी कोई छूट नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एसजीपीसी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की. इस मामले में, चंडीगढ़ प्रशासन ने उच्च न्यायालय को बताया कि 6 जुलाई, 2018 को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी जा सके। इसके तहत अन्य सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। वह सिख थे या नहीं, इसके बाद धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
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