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राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना पंजाब सरकार की जारी

पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के सभी गांवों की पंचायतें भंग कर दी गई हैं। जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जातीं, तब तक नियुक्त अधिकारी ही पंचायत कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। ये आदेश दोबारा पंचायत चुनाव होने तक जारी रहेंगे. 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सभी पंचायतें भंग कर दी गई हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पंचायतों को भंग कर दिया गया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था. दोबारा अधिसूचना जारी की गई है. सभी ग्राम पंचायतें भंग कर दी गई हैं। पंच और सरपंच न तो हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुहर लगा सकते हैं और न ही विकास के लिए किसी अनुदान का उपयोग कर सकते हैं। नई पंचायत का चुनाव होने तक यह सभी कार्य निर्वाचित अधिकारी ही करेंगे।
पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही दोबारा पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। जो वर्तमान पंच और सरपंच हैं वे पूर्व हो गये हैं. विकास कार्यों का विनियमन, जो कि पंचायतों का कार्य है, निर्वाचित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जब तक मतदान के बाद नई पंचायत का चुनाव नहीं हो जाता। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोई गांव सर्वसम्मति से पंच या सरपंच चुनता है तो पंजाब सरकार गांव के क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ रकम भी देती है.

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