उत्तराखंड के हलद्वानी के मशहूर बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और मस्जिद को पुलिस ध्वस्त करने गई थी. गुस्साए लोगों ने पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया, जिसके बाद कई हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं.
उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी. आग लगने पर पुलिस कर्मियों ने किसी तरह थाने से भागकर अपनी जान बचाई. हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. बताया गया कि मीडिया की दर्जनों गाड़ियों को पेट्रोल बम से जला दिया गया.
ये मंजर काफी डरावना है. लोग डरे हुए हैं. अब कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या नगर निगम द्वारा जेसीबी मशीन से ढहाया गया मदरसा और मस्जिद वाकई अवैध था? आइए जानते हैं इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का आदेश.
हाई कोर्ट का क्या कहना है?
पिछले साल हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसी 50 हजार की आबादी वाली बनभूलपुरा कॉलोनी को खाली कराने का आदेश जारी किया था। पुलिस-प्रशासन ने भी अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी. इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिलहाल विचाराधीन है.
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