लुधियाना के लाडोवाल सोमा आइसोलेक्स एनएच-1 टोल-वेज़ प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा पर समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ता अदालत ने अब टोल प्लाजा संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इस मामले को लेकर वकील जिंदल ने कहा कि स्मिता रानी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि वह टोल प्लाजा वाली सड़क से गुजर रही थीं, जिस पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कोर्ट ने टोल लेने का आदेश दिया. प्लाजा पर कार्रवाई कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की और जुर्माना नहीं भरा, जिसके चलते कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति जब्त करने और जुर्माना वसूलने के आदेश जारी कर दिये.
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