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जहां शिवलिंग का दावा, उस पानी की टंकी की होगी सफाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काशी के ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वुजुखाना) की सफाई कराने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इसी वुजुखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर यह निर्देश दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही पानी के टैंक की सफाई की मांग की गई थी क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ीं थी। हिंदू पक्ष की याचिका का मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विरोध नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील माधवी दीवान पेश हुईं। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए।

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