नगर पालिका के आदेश के मुताबिक जो दुकानदार कन्नड़ भाषा में नेमप्लेट नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कारवाई होगी।
बेंगलुरु में अब सभी दुकानदारों को कन्नड़ भाषा में नेमप्लेट लगाना जरूरी हो गया है बेंगलुरु नगर पालिका ने यह आदेश दिया है नगर पालिका के आदेश के मुताबिक जो दुकानदार कन्नड़भाषा में नेमप्लेट नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कारवाई होगी कई कन्नड़ संगठन इसकी मांग कर रहे थे और उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया थे।
नगर पालिका कमिश्रर ने दिए आदेश
बता दें कि बहुत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के चीफ कमिश्रर तुषार गिरी नाथ ने कहा है कि 28 फरवरी तक नगर पालिका के अंतगर्त आने वाली सभी दुकानों पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा वाली नेमप्लेट लगाने का निदेश दिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दुकान इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी जिन दुकानों की नेमप्लेट में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उन दुकानों के ट्रेड लाइसेंस बेंगलुरू नगर पालिका रद्द कर सकती है बता दे कि नेमप्लेट में 60 प्रतिशत कन्नड़ के इस्तेमाल के बाद बाकी 40 प्रतिशत में अन्य भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बेंगलुरु के ‘सभी दुकानों पर कन्नड़ भाषा में नेमप्लेट लगाना जरूरी, वरना….. ‘, नगर पालिका ने जारी किया आदेश

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