तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई।
बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी पी. विसालक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया था।
सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और मंत्री पद भी चला गया है। इसी के साथ अब डीएमके सरकार में पोनमुडी के मंत्रालय की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आरएस. राजाकन्नप्पन को को दी गई है। राजभवन ने इसकी जानकारी दी।