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आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या की साज़िश मामले में निखिल गुप्ता ने किया SC का रूख़

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी निखिल गुप्ता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 52 साल के निखिल गुप्ता के परिवार का कहना है कि उन्हें चेक गणराज्य में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था. परिवार ने चेक अधिकारियों से मदद और हस्तक्षेप के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मांग की है.

परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता, एक कानून का पालन करने वाला भारतीय नागरिक है जो प्राग में एक विदेशी जेल में हिरासत में लिया गया है जहां उसके जीवन को गंभीर खतरा है.” खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू को मारने की साजिश में शामिल होने के आरोपी निखिल गुप्ता जून से चेक गणराज्य की जेल में बंद हैं.

क्या कहा गया है याचिका में?

याचिका में परिवार ने आगे कहा, “30 जून, 2023 से वह चेक अधिकारियों की अवैध हिरासत में हैं जो अमेरिका और भारतीय सरकारों के बीच कथित राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रहे हैं. उनका तर्क है कि प्राग में शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही प्रक्रियात्मक विफलताओं के कारण प्रभावित हुई है. इसमें गिरफ्तारी वारंट का अभाव, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की कमी और बुनियादी अधिकारों से इनकार शामिल है, जिससे मुकदमा निष्पक्ष नहीं रह गया है.”

 

 

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