पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए कम आठवीं ड्यूटी के तहत जमीन व संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. अब लोग अष्टम ड्यूटी पर 2.25 प्रतिशत की छूट के साथ 15 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस संबंध में फैसला आज लुधियाना में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में भी लिया गया है। पंजाब सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। भूमि संपत्ति पंजीयनकर्ताओं को एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, एक प्रतिशत पीआईडीबी शुल्क और 0.25 प्रतिशत विशेष शुल्क से छूट मिलती रहेगी।
आपको बता दें कि उक्त छूट से पहले राज्य में महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत और पुरुषों के नाम पर पंजीयन शुल्क 6 प्रतिशत था. संयुक्त रजिस्ट्री शुल्क 5 प्रतिशत था। 2 मार्च को नए फैसले के तहत सरकार ने तीनों मामलों में रजिस्ट्रेशन फीस में 1 फीसदी की छूट देने की घोषणा की थी. साथ ही पंजाब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल बोर्ड की फीस में एक फीसदी और स्पेशल ड्यूटी में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है.