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गांजा तस्करी के आरोप में भारतीय मूल के शख्स को सिंगापुर में फांसी, 2014 में गिरफ्तार

सिंगापुर में गांजे की तस्करी के आरोप में भारतीय मूल के एक शख्स को बुधवार को फांसी पर लटका दिया गया। 2018 में, 46 वर्षीय तंगराजू सुपैया को 1 किलो गांजे की तस्करी का दोषी ठहराया गया था और एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सिंगापुर में सख्त ड्रग कानून हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने मृत्युदंड का विरोध किया। इसके बावजूद बुधवार को तंगराजू को फांसी दे दी गई।

आपको बता दें कि तंगराजू के परिवार ने राष्ट्रपति से उन्हें फांसी नहीं देने की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. अपने बचाव में तंगराजू ने अदालत से कहा था कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल नहीं था और न ही उसने तस्करी के लिए किसी से बात की थी, लेकिन अदालत ने तंगराजू के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तंगराजू के फोन से साबित हुआ कि वह मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध में शामिल था।

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