अवैध रूप से कीटनाशक व खाद रखने के आरोप में बठिंडा के एक व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (पीपी) ने हाल ही में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए बठिंडा कर्मचारियों की तीन टीमों के साथ कीटनाशक कंपनियों के 15 गोदामों की जांच की.
गोदाम को गोदाम के मालिक पंकज ने खोला था। चेकिंग के दौरान पाया गया कि गोदाम में टी-स्टेंस एंड कंपनी लिमिटेड के कीटनाशक और उर्वरक भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे हुए थे। पंकज कुमार ने इन कीटनाशकों और उर्वरकों के रिकॉर्ड के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। इसलिए पंकज के खिलाफ कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13, नियम 1971 की धारा 10, 15, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 8 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 और आईपीसी 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। थाना थर्मल बठिंडा में प्राथमिकी संख्या 48 दिनांक 20-04-2023 दर्ज की गई है।