सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। श्री। जस्टिस शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अदालत उनके द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर माफी मांगने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उनके इस बयान का क्या मतलब है कि जज किसी की जेब में होते हैं? क्या उन्हें लगता है कि न्यायपालिका कमजोर है? आपने कोर्ट से माफी क्यों नहीं मांगी? पहले आप बिना शर्त माफी मांगें। उन्हें कहना चाहिए कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा है। अदालत में सिर्फ कागज पर माफी मांगना काफी नहीं है। अगर सार्वजनिक मंच पर बयान दिया गया है तो माफी के बाद भी जनता को पता चलना चाहिए।c