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विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, CBI और ED की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 14 पार्टियों की याचिका पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया। याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था और भविष्य के लिए दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। विपक्षी दलों की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी. एस। नरसिम्हा जेबी पडरीवाला भी पीठ का हिस्सा थे।

विपक्ष की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2014 से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 884 शिकायतें दर्ज की गई हैं। केवल 23 को दोषी ठहराया गया था। 2004 से 2014 तक लगभग आधी जांच हुई। इस पर CJI ने कहा कि भारत में सजा की दर बहुत कम है. सिंघवी ने तर्क दिया कि 2014 से 2022 तक ईडी के लिए 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्ष से हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले में 124 नेताओं की जांच की गई, जिनमें से 108 विपक्ष के थे। इ

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