1 अप्रैल से लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है. लोगों को अब कई जरूरी दवाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब दवाओं की कीमत पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 2013 में प्रावधान है कि इंडेक्स के हिसाब से जरूरी दवाओं का सालाना थोक मूल्य तय किया जाता है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में एनईएलएम में 870 दवाओं को शामिल किया गया था।
कई लोगों के मन में सवाल होता है कि दवाओं के दाम कैसे बढ़ जाते हैं। तो नियम क्या है? ज्ञात हो कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो दवा की कीमतों का नियामक है, के पास हर साल 1 अप्रैल को या उससे पहले पिछले कैलेंडर वर्ष के वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार दवाओं के मूल्य को संशोधित करने या बढ़ाने का अधिकार है। अनुसूचित दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 का खंड 16 पहले से ही मूल्य संशोधन का प्रावधान करता है। तदनुसार, एनपीपीए हर साल दवाओं की कीमतों में वृद्धि या संशोधन करता है।
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