कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को सूरत की सत्र अदालत में चुनौती दी है. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी से मानहानि मामले में 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के लिए राहुल गांधी भी सूरत कोर्ट पहुंचे. राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंचीं.
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी पाया और मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी के संबंध में राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उसी दिन राहुल गांधी को भी जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए उनकी सजा के अमल पर रोक लगा दी ताकि वह उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकें। सूरद कोर्ट ने दोषी करार दिया है