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ईरानी संसद ने बनाया नया कानून, हिजाब नहीं पहनने पर लगेगा 49 लाख का जुर्माना

ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड पर नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है तो उसे 49 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नया कानून उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो पिछले 6 महीने से ईरान में हिजाब का विरोध कर रहे हैं. ईरानी सांसद होसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है।

जलाली ने कथित तौर पर कहा है कि जुर्माने के अलावा, अगर महिलाएं नए ड्रेस कोड का पालन नहीं करती हैं, तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पिछले महीने, एक ईरानी मौलवी, मोहम्मद नबी मौसवीफर्ड ने सरकार से गर्मियों में महिलाओं के बिना कपड़ों के बाहर जाने से पहले हिजाब पर एक सख्त कानून बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने यहां तक ​​कहा कि जो हिजाब नहीं पहनती उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए।

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