कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। रेणुका ने ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा में वर्गहीन अहंकारी ने मुझे शूर्पणखा कहा। मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। अब देखना यह है कि अदालतें कितनी तेजी से कार्रवाई करती हैं। रेणुका का यह बयान तब आया है जब 2019 में मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को सदन में बोलने के कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार सांसद को सदन में दिए गए किसी भी भाषण, बयान या कृत्य के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, सदन में दिए गए बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेणुका चौधरी चाहकर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकतीं.