Site icon SMZ NEWS

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है

मोदी के उपनाम पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। गुजरात के सूरत सत्र न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को भी कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत मिल गई। कोर्ट ने राहुल को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए समय दिया है। इस दौरान वे जमानतदार जमानत की गुहार भी लगा सकते हैं। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया।

बता दें कि राहुल ने 2019 में कर्नाटक की एक रैली में बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया. गुजरात के सूरत कोर्ट ने गुरुवार को चार साल पुराने मामले में राहुल को दोषी करार दिया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।

Exit mobile version