पंजाब में तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। इंटरनेट सेवाएं बंद करने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर इंटरनेट सेवाएं बंद करने की कार्रवाई को चुनौती दी है. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 और दूरसंचार सेवा नियम 2017 के अस्थायी निलंबन के तहत, सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब में करीब 48 घंटे से इंटरनेट बंद है और यह अगले 24 घंटे के लिए बंद रहने वाला है।
इंटरनेट बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पिछले 2 दिनों से मोबाइल इंटरनेट के अलावा डोंगल और एसएमएस सेवा भी बंद है। बस वाईफाई कनेक्शन काम कर रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से लोगों का कारोबार, टैक्सी भुगतान समेत बिल भुगतान आदि कई ऑनलाइन सेवाएं बंद हैं. जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए याचिका में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल करने की मांग की गई है.
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