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उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश, ‘मेडिकल क्लेम के लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं’

मेडिकल दावों पर उपभोक्ता फोरम ने बड़ा आदेश दिया है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती है, तब भी वह बीमा दावा कर सकता है। वडोदरा के उपभोक्ता फोरम ने एक आदेश में बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि नई तकनीक के आने से कई बार मरीजों का इलाज कम समय में या बिना अस्पताल में भर्ती हुए हो जाता है।

उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश वडोदरा निवासी रमेश चंद्र जोशी की याचिका पर दिया है. जोशी ने 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी ने उनके बीमा क्लेम का भुगतान करने से इनकार कर दिया।

जोशी की पत्नी को बीमार पड़ने के बाद वड़ोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अगले दिन इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद जोशी ने 44,468 रुपये का मेडिकल क्लेम दाखिल किया लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि मरीज को नियमानुसार 24 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया. जोशी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर कर दस्तावेज प्रस्तुत किया कि उनकी पत्नी को 24 नवंबर 2016 को शाम 5.38 बजे भर्ती कराया गया और अगले दिन 25 नवंबर को शाम 6.30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया.

उपभोक्ता फोरम ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नई तकनीक के आने से मरीज का इलाज 24 घंटे से भी कम समय में हो सकता है. फोरम ने कहा, “पहले के समय में, लोग लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते थे, लेकिन नई तकनीक के आगमन के साथ, रोगियों का इलाज कम या बिना अस्पताल में भर्ती किए किया जा सकता है।”

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