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पीने वालों के लिए खुशखबरी, पंजाब में दुकानों पर भी मिलेगी शराब, एक अप्रैल से लागू होगा फैसला

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार शहर में ठेकों के अलावा शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है। लोग दुकानों पर जाने के बजाय इन्हीं दुकानों से शराब खरीद सकेंगे. इन दुकानों पर एक अप्रैल से शराब और बीयर भी मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो शराब की दुकानों पर जाने से कतराते हैं. पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 77 दुकानें खोली जाएंगी।

आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार एक अप्रैल से शहरों में बीयर और शराब की 77 दुकानें खोलने जा रही है. जो लोग दुकानों पर नहीं जाना चाहते उन्हें अब शहर के बाजार में ही शराब मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि इन दुकानों के खुलने से सरकार की आय भी बढ़ेगी. इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

चंडीगढ़ में ठेकों के अलावा शराब की दुकानें पहले ही खुल चुकी हैं। इन दुकानों पर विदेशी स्कॉच के साथ बीयर भी मिलती है। पंजाब सरकार राज्य में इसी प्रावधान को लागू करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शराब और बीयर की दुकानों की अनुमति देगी।

वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को राज्य सरकार ने 8 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है. नई नीति में छोटे शराब कारोबारियों को एल-2 लाइसेंस देने के फैसले के अलावा बीयर बार, हार्ड बार, क्लब और माइक्रो ब्रुअरीज में बिकने वाली शराब और बीयर पर वैट की दर घटाकर 10 फीसदी करने का भी फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से नए वित्तीय वर्ष में 1004 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह करने का लक्ष्य रखा है।

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