सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 मार्च तक बढ़ा दी है. सिसोदिया के वकील ने न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान उनका चश्मा, डायरी, कलम और गीता ले जाने की अदालत से अनुमति मांगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद आप के वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि सीबीआई ने मान लिया है कि सिसोदिया के पास कुछ नहीं है.
सीबीआई के वकील ने कहा कि हम और रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन हम अगले 15 दिन में इसकी मांग कर सकते हैं। सीबीआई ने अदालत में आप समर्थकों पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सीबीआई के वकील ने कहा कि तलाशी ली गई, वारंट हासिल किया गया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को हर चीज की जानकारी दी जा रही है. वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सीबीआई गलत कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ अवैध है तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं।