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8 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

रात में झोपड़ी से उठा कर पहली कक्षा में पढ़ने वाली मासूम से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे व विशेष न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 95 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. हज़ार। जुर्माने के रूप में 95 हजार में से 80 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। मामला टोहाना शहर का है। पुलिस ने पीड़िता के दादा की तहरीर पर 10 जून 2022 को आरोपी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 365, 450, 376ए, 376बी व 6 के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में आरोपी अशोक उर्फ ​​शाका को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पीड़िता के दादा ने अपनी शिकायत में बताया था कि लड़की का पिता जेल में है, उसकी मां की मौत हो चुकी है, जिसके चलते 8 साल की लड़की और उसका 6 साल का भाई उसके साथ रहते हैं. मामले के अनुसार लड़की की मां को उसके ही पिता ने मार डाला था, इस मामले में वह जेल में है.

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