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अब सीमावर्ती गांवों में शाम पांच बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है

जिलाधिकारी डॉ. सेनू दुग्गल ने फाजिल्का जिले की सीमा से सटे गांवों में शाम 5 बजे के बाद डीजे (म्यूजिक सिस्टम), पटाखों और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 1973 की धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष आदेश जारी किया है.

ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। गौरतलब है कि सीमा पार से रात में ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया जाता है और डीजे की तेज आवाज के कारण भारत-पाक सीमा पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को ड्रोन सुनाई नहीं देता है, जिससे ड्रोन गतिविधि का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बन जाता है इसलिए ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ये आदेश 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगे।

आपको बता दें कि इसके साथ ही फाजिल्का जिले में क्वाडकॉप्टर (ड्रोन कैमरे) आदि उड़ाने पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि फाजिल्का सीमा के भीतर मिलिट्री स्टेशन, बीएसएफ के आसपास शादियों/अन्य कार्यक्रमों के दौरान क्वाडकॉप्टर (ड्रोन कैमरे) का इस्तेमाल किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है.

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