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कर्ज पर पेनल्टी चार्ज पर लगाम लगाएगा आरबीआई, तय होगा चार्ज

बैंकिंग क्षेत्र के नियामक आरबीआई ने एक महीने में ऋण ईएमआई का भुगतान करने में असमर्थ उपभोक्ताओं के लिए बैंकों या एनबीएफसी द्वारा लगाए गए भारी दंड पर नकेल कसने का फैसला किया है। आरबीआई बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि की एक सीमा तय करने जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों या एनबीएफसी द्वारा लगाया जाने वाला जुर्माना आय का स्रोत नहीं हो सकता है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में कर्ज न चुकाने पर बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाने की नीति है, लेकिन ये संस्थान जुर्माना लगाने को लेकर अलग-अलग नीतियां अपनाते हैं, जिसमें इसे किया गया है। कई बार देखा गया है कि यह पेनल्टी चार्ज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पेनाल्टी वसूली के मामले में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए | आरबीआई ने कहा कि अब यह निर्णय लिया गया है कि देर से भुगतान या डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी चार्ज सीमित शुल्क के साथ पारदर्शी होगा और इसे लोन पर ली जाने वाली ब्याज दर पर पेनल्टी ब्याज दर के रूप में नहीं लिया जा सकता है। जुर्माना शुल्क अलग से लिया जाएगा और बकाया राशि को जोड़ा नहीं जा सकता है।

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