NationNewsPunjab newsWorld

पंजाब के सरकारी विभागों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन में एक मार्च 2023 से 45 केवीए तक की अनुबंध मांग के लिए मौजूदा और नए सरकारी कनेक्शन के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर अनिवार्य होंगे। प्री-पेड मीटरिंग के लिए उपभोक्ताओं को भविष्य में बिजली की खपत के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। PSPCL सर्कुलर में कहा गया है कि टैरिफ संबंधित श्रेणी के कनेक्शन के लिए लागू होगा। प्रीपेड मीटर के साथ कनेक्शन के मामले में, KWHKVAH के संदर्भ में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा के लिए शुल्क ऊर्जा शुल्क पर 1 प्रतिशत की छूट होगी।

Comment here

Verified by MonsterInsights