भारत सरकार ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे भारत को आईडब्ल्यूटी में संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
भारत सरकार ने कहा कि भारत द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के बार-बार के प्रयासों के बावजूद, पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की पांच बैठकों के दौरान एक मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा कि इन्हीं कारणों से अब पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है.
सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस का मुख्य कारण पाकिस्तान को IWT के उल्लंघन को दूर करने के लिए 90 दिनों के भीतर सरकारी वार्ता में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। बता दें कि इस बातचीत में पिछले 62 सालों से तय किए गए समझौते को शामिल करने के लिए आईडब्ल्यूटी में भी संशोधन होगा।