मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. साथ ही पतंग उड़ाने के लिए बेची और इस्तेमाल की जा रही सिंथेटिक सामग्री या अन्य समान सामग्री, जो न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी खतरनाक है, को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि सभी एसएचओ को अपने अधिकार क्षेत्र में छापेमारी करने के निर्देश तत्काल जारी करें।
इस बात का खुलासा करते हुए पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हरे ने कहा कि उक्त आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीडब्ल्यूपी नंबर 487 ऑफ 2015 दिनांक 20 जनवरी 2015 के आदेश के अनुसार दिए गए हैं। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे चाइना डोर की खतरनाक प्रकृति के बारे में आम जनता को सूचित करें ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें कि पतंगबाजी के लिए इस तरह के तारों का उपयोग न करें। विज्ञान, उद्योग और पर्यावरण विभाग के अलावा पंजाब सरकार की अधिसूचना सं l