Site icon SMZ NEWS

खरड़ शोरूम मामला : आर्किटेक्ट का लाइसेंस रद्द, लापरवाही करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

खरड़ के सेक्टर-126 में निर्माणाधीन शोरूम की इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत के संबंध में नई जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि शोरूम के पास पहली मंजिल बनाने की अनुमति भी नहीं थी. इस बिल्डिंग का साइट प्लान प्रवीण नेगी नाम के आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। परिषद ने आर्किटेक्ट प्रवीण का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

जानकारी के मुताबिक सेक्टर-126 स्थित शोरूम के बिल्डिंग प्लान को भी रद्द कर दिया गया है। स्थानीय नगर परिषद ने पुलिस से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. परिषद का कहना है कि शोरूम में प्रथम तल के निर्माण की अनुमति नहीं थी, फिर भी अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था. ऐसे में लापरवाह यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

आपको बता दें कि बीते शनिवार शाम साढ़े पांच बजे के करीब दूसरी मंजिल पर लालटेन के निर्माण कार्य के दौरान पूरी बिल्डिंग गिर गई. उस दौरान यहां कुल 11 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 2 मजदूर बुरी तरह कुचल गए। लोहे के एंगल को कटर से काटकर मजदूरों को बाहर निकाला गया। इनमें एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मामले की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि शनिवार को सरकारी दफ्तरों की बंदी का फायदा उठाकर आनन-फानन में निर्माण कार्य कराया जा रहा था.

Exit mobile version