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हरियाणा में एक अप्रैल से कोर्ट के आदेश हिंदी भाषा में भी मिलेंगे, एक्ट पर मुहर

हरियाणा में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में रहने वाले लोगों को अब कोर्ट के आदेश अंग्रेजी और पंजाबी में नहीं बल्कि हिंदी में मिलेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है और यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से राज्य में लागू हो जाएगी।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया है. हरियाणा में लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और अदालत के आदेश अंग्रेजी में आने पर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में कई शिकायतें सरकार तक भी पहुंचीं, जिसके बाद जनवरी 2022 में हरियाणा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

हरियाणा राज्य में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा हरियाणा राज्य भाषा अधिनियम, 1969 पारित किया गया था। जिसके बाद हिंदी को हरियाणा राज्य की राजभाषा बना दिया गया। जानकारी के अनुसार पंजाब राजभाषा अधिनियम 1967 को 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़ी गई थी। हालाँकि, हरियाणा में सभी दीवानी अदालतें और आपराधिक अदालतें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन थीं।

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