पंजाब की स्थानीय स्थानीय निकायों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों और प्लॉटों को नियमित करने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। माननीय सरकार ने ऐसे बिल्डरों को एक और मौका देते हुए 6 माह के भीतर समस्त दस्तावेज सहित शुल्क जमा करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद इसे अवैध करार दिया जा सकता है।
पंजाब के स्थानीय स्थानीय निकायों में 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इन्हें नियमित करने के लिए पिछली सरकारों ने बिल्डरों को कई बार समय भी दिया, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पुडा द्वारा जारी पत्र संख्या पुडा/सीटीपी/2022/1781/1851 के संदर्भ में ऐसी कॉलोनियों और प्लॉटों के नियमितीकरण के लिए 6 महीने का समय दिया है। इसलिए कुछ के लिए नियमित नोटिस भी जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि इन अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क, पेयजल, सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. इस फर्जीवाड़े का एक काला सच यह भी है कि जो लोग इन कॉलोनियों में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर प्लॉट या मकान खरीदते हैं, उन्हें संबंधित प्लॉट या मकान का हक भी नहीं मिल पाता है.
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