चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक आपराधिक मामले में पंजाब बीजेपी के बड़े नेताओं को बड़ा झटका दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) डॉ. अमन इंदर सिंह ने उन्हें बरी करने की 3 अर्जियों को खारिज कर दिया है। अब उनके खिलाफ केस चलता रहेगा। उनके खिलाफ 21 अगस्त, 2020 को आईपीसी की धारा 188 (एक लोक अधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपियों में तीक्ष्ण सूद, अरविंद मित्तल, मदन मोहन मित्तल, विजय सांपला, अरुण नारंग, मास्टर मोहनलाल, मनराजन कालिया, डॉ. बलदेव चावला, अश्विनी कुमार, तरुण चुघ, सुरजीत कुमार ज्ञानी, केडी भंडारी, अरुणेश शेखर, सुभाष शर्मा, मालविंदर सिंह कांग और जीवन गुप्ता कलाकारों में शामिल हैं।