खनन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने माननीय सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने बिना मंजूरी प्रमाण पत्र के किसी भी निजी ठेकेदार द्वारा खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार यह मामला फिरोजपुर के ब्लॉक-3 में चल रहे खनन से जुड़ा है, जिसे एक निजी ठेकेदार द्वारा हाईकोर्ट लाया गया है.इतना ही नहीं उन्होंने पंजाब सरकार पर भी आरोप लगाया है.
आपको बता दें कि निजी ठेकेदार ने सरकार पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि पंजाब सरकार से पर्यावरण क्लीयरेंस ठेकेदार के नाम पर है, जबकि पर्यावरण क्लीयरेंस सरकार के नाम पर करने का काम चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद सरकार अवैध खनन कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगा चुका है.
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