पंजाब में बिगड़ते हालात को देखते हुए हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। पंजाब सरकार ने हथियारों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद जिलों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके मुताबिक, जालंधर के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के इलाके में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है.
पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर विवाह/पार्टियों के अवसर पर मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में शस्त्र लेकर धरना-प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
ज्ञात हो कि जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो फोटो आदि लेकर हिंसा/लड़ाई और हथियारों का महिमामंडन करते हुए हथियारों और गानों का प्रचार करता है या वीडियो क्लिप आदि सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर बनाकर अपलोड भी किया गया है. पूरी तरह से प्रतिबंधित।