कोर्ट ने 200 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी। उन्हें कुल 4 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है।
कोर्ट के आदेश पर जैकलीन विदेश जा सकेंगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। फिर जैकलीन पर लगे आरोपों पर बहस होगी। जैकलीन की अंतरिम जमानत 10 नवंबर को समाप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया। 11 नवंबर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी ने जमानत का विरोध किया था और 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था. तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती थी। वह विदेश भी भाग सकती है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जैकलीन ने ईडी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। साथ ही जांच में एजेंसी का पूरा सहयोग करने की बात कही |
इस पर ईडी ने कहा कि उनके पास जैकलीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर सबूत हैं तो आपने अभी तक जैकलीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
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