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कोयला घोटाला मामला: पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को हुई 3 साल जेल की सजा

न्यायालय ने दो अन्य व्यक्तियों को भी 3 साल के कारावास की सजा सुनाई…

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक कोयला घोटाला मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो अन्य व्यक्तियों को भी 3 साल के कारावास की सजा सुनाई, जिन्हें इस मामले में हाल ही में दोषी ठहराया गया था। विशेष न्यायाधीश भरत प्रहार ने सजा सुनाते हुए सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दिलीप रे का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट मनु शर्मा ने कहा कि हम उनके लिए जमानत ले रहे हैं और उनकी सजा के खिलाफ अपील करेंगे। इसी अदालत ने कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी 60 लाख रुपये और कास्त्रॉन माइनिंग लिमिटेड को 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों फर्मों को भी अदालत ने दोषी माना।

विशेष अदालत ने हाल ही में दिलीप रे, कोयला मंत्रालय के दो तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों – प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराध के आरोप में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने पहले दिलीप रे को उम्रकैद की सजा देने का आग्रह किया, जो तत्कालीन एनडीए सरकार के दौरान कोयला मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री थे।

अदालत ने पहले कहा कि चूंकि यह अब सभी उचित संदेह की छाया से परे निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी पांच आरोपी व्यक्ति कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, महेंद्र कुमार अग्रवाल, दिलीप रे, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम ने एक साथ साजिश रचने के लिए आवंटन प्राप्त किया। तीनों आरोपी व्यक्ति यानि मैसर्स सीटीएल, महेश कुमार अग्रवाल और मैसर्स सीएमएल को भी धारा 379/34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी माना जाता है और अदालत उनके अनुसार सजा सुनाती है।

सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया था। यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है।

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