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अमेरिका में H-1B वीजा नियम के खिलाफ17 लोगों और संस्थाओं ने कानूनी रास्ता अपनाया

US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया है…

US H-1B Visa से जुड़े वेतन के नए नियमों के खिलाफ यहां पर शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलाकर कुल 17 लोगों और संस्थाओं ने कानूनी रास्ता अपनाया है. इन सभी ने मिलकर वेतन पर हाल ही में बनाए गए आखिरी अंतरिम नियम को लेकर US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया है.

इसमें आरोप लगाए गए हैं कि यह बिना योजना और अनियमित तरीके से जारी किया गया नियम, नियम बनाने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है और मनमाना, और तर्कहीन है.  H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियां आईटी क्षेत्र और दूसरे कुशल क्षेत्रों में कामगारों को अमेरिका लाने के लिए देती हैं. इसी प्रोग्राम के तहत

इनमें भारत से नौकरी के लिए अमेरिका जाने वाले आईटी प्रोफशनल्स की बड़ी संख्या है. प्रोग्राम के आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ प्रोफेशनल क्षेत्रों में सैलरी का रेंज कम हो गया है. बता दें कि इस महीने की शुरुआत में लेबर डिपार्टमेंट ने H-1B धारकों और दूसरे विदेशी लेबर प्रोग्राम के लिए उचित वेतन स्तर तय करने के लिए नया नियम जारी किया था,

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