अदालत ने रक्षा बंधन के दिन शिकायतकर्ता से राखी बंधवाने के लिए कहा…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने की अनूठी शर्त रखी। अदालत ने रक्षा बंधन के दिन शिकायतकर्ता से राखी बंधवाने के लिए कहा और “आने वाले समय के लिए उसकी रक्षा करने” का वादा लिया।अदालत ने आरोपी विक्रम बागरी को निर्देश दिया कि वह इस अवसर पर भाइयों द्वारा बहनों को दी गई प्रथागत भेंट के रूप में महिला को 11,000 रुपये दे और उनका आशीर्वाद मांगे।
न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने आदेश पारित किया और कहा, “आवेदक अपनी पत्नी के साथ 3 अगस्त, 2020 को राखी के धागे के साथ शिकायतकर्ता के घर पर सुबह 11 बजे मिठाई का डिब्बा और आरोप की माफ़ी का अनुरोध लेकर जाएगा।श्री बागरी पर 20 अप्रैल को इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूर उज्जैन में 30 वर्षीय महिला के घर में प्रवेश करने का आरोप है, और आईपीसी की धारा 354 (महिला को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोपित किया गया था।