स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने हैंड सैनिटाइज़र के वर्गीकरण पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एएआर की गोवा-बेंच से संपर्क किया…
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि सभी शराब आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर 18 प्रतिशत तक का जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि वे ‘अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइटर’ की श्रेणी में आते हैं। सत्तारूढ़ गोवा-आधारित स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज की एक याचिका के जवाब में फैसला आया, जिसने शराब आधारित सैनिटाइटर के निर्माण में तेजी लाई थी।
स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने हैंड सैनिटाइज़र के वर्गीकरण पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एएआर की गोवा-बेंच से संपर्क किया था और यह जानने के लिए कि क्या इन सैनिटाइज़र को जीएसटी से छूट दी जाएगी क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक आवश्यक वस्तु के रूप में हैंड सैनिटाइज़र को वर्गीकृत किया था।
प्राधिकरण ने कहा, “यह राय है कि आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र की श्रेणी के हैं और एचएसएन के 3808 शीर्षक के तहत वर्गीकरण योग्य हैं, जिस पर जीएसटी लागू होने की दर 18 प्रतिशत है।”
दुनिया भर में स्वास्थ्य अधिकारी अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र के उपयोग की सिफारिश कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल होता है, जो आज तक किसी भी वैक्सीन के अभाव में खूंखार Covid19 वायरस को दूर रखता है।
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